September 6, 2025
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अभिनव न्यूज़, नेटवर्क। साल 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में बरी किए गए 12 आरोपियों को फिर से जेल नहीं भेजा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (24 जुलाई, 2025) को बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की.

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद बरी किए गए सभी 12 आरोपियों की फिर से गिरफ्तारी नहीं की जाएगी. कोर्ट ने यह भी कहा कि MACOCA के अन्य मामलों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा.

जस्टिस एमएमसुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी. यह मामला साल 2006 का है, जब मुंबई लोकल में हुए सिलसिलेवार धमाकों में 180 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और 800 से अधिक घायल हुए थे.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 21 जुलाई को मामले के सभी 12 आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष अपराध को साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा और यह विश्वास करना कठिन है कि आरोपियों ने अपराध किया है.

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