




अभिनव न्यूज़, बीकानेर। विशिष्ट न्यायालय (एनआई एक्ट) ने चेक बाउंस होने के एक मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 6 माह के कारावास और 6.20 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। जस्सूसर गेट निवासी रमेश चांडक ने रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया में अपने परिचित चौधरी कॉलोनी निवासी भंवरलाल को व्यापार करने के लिए 8 अप्रैल, 16 को 4 लाख रुपए उधार दिए थे। आरोपी ने यह राशि एक साल में लौटाने का आश्वासन दिया।
सालभर बाद चांडक ने रुपए मांगे तो आरोपी ने 4 लाख रुपए का चेक दे दिया। चांडक ने चेक बैंक में लगाया तो खाते में रुपए नहीं होने के कारण बाउंस हो गया। इस पर परिवादी रमेश चांडक ने अपने अधिवक्ता राधेश्याम सेवग के जरिये आरोपी को नोटिस भेजा जिसका जवाब नहीं दिया। परिवादी की ओर से आरोपी के खिलाफ विशिष्ट न्यायालय नंबर 3 (एनआई एक्ट) में वाद दायर किया गया। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट के पीठासीन अधिकारी ललित कुमार ने आरोपी भंवरलाल को दोषी माना और 6 माह के कारावास व 6.20 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।