July 10, 2025
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अभिनव न्यूज़, बीकानेर। नीट-पीजी (NEET- PG) परीक्षा 3 अगस्त को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा की नई तारीख को लेकर निर्देश दिया है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) ने 3 अगस्त को परीक्षा कराए जाने की अनुमति मांगी थी. एनबीए की इस याचिका को अदालत ने मंजूर कर लिया है. इससे पहले परीक्षा 15 जून को होनी थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दो पारियों में परीक्षा ना कराए जाने के निर्देश दिए थे. कोर्ट ने कहा था कि एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराई जाए. इसके जवाब में एनबीए ने समय मांगा था, जिस पर अदालत का सवाल था कि जुलाई के दूसरे और तीसरे हफ्ते में परीक्षा क्यों नहीं हो सकती. इस संबंध में बोर्ड ने जवाब दाखिल किया.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- 2 पारियों में परीक्षा से मनमानी होगी

परीक्षा को दो शिफ्ट में कराए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए कहा था, “इससे मनमानी होगी और तमाम तरह की कठिनाईयां पैदा होगी. साथ ही वह परीक्षा को एक शिफ्ट में आयोजित करने की व्यवस्था करें, अगर इसमें देरी होती है तो वो और समय लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है.” इस पर एनबीई का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक शिफ्ट में परीक्षा कराने के लिए उसे और अधिक सेंटरों की तलाश करनी होगी, जिसमें काफी वक्त लगेगा.

कम से कम 500 केंद्रों की होगी जरूरत

आज (6 जून) को सुनवाई के दौरान एनबीई ने जानकारी दी कि कुल उम्मीदवारी 2.5 लाख है और करीब 450 केंद्र थे. चूंकि हमें एक ही शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करनी है, इसलिए हमें कम से कम 500 केंद्रों की जरूरत है. केंद्रों की पहचान, सुरक्षा उपायों की व्यवस्था और छात्रों को परीक्षा केंद्र चुनने की अनुमति देने में समय लगेगा.

अब आगे तारीख नहीं दी जाएगी- सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हम इस बात से संतुष्ट हैं कि 3 अगस्त, 2025 को परीक्षा को पुनर्निर्धारित करने के लिए समय बढ़ाने की प्रार्थना सही है. हमारे 30 मई के आदेश द्वारा अनुमत समय बढ़ाया जाता है और NBE को 3 अगस्त, 2025 को परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी जाती है. आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा. आप समय कम कीजिए, छात्रों ने पहले ही तैयारी की होगी.”