

अभिनव न्यूज़, नेटवर्क। महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को हुए बम धमाके के मामले में गुरुवार को मुंबई स्थित एनआईए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। यह धमाका मालेगांव के भिक्कू चौक पर हुआ था, जिसमें छह लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 17 साल बाद आये फैसले में पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया गया है। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि जांच में लापरवाही हुई है और आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं पेश किए गए। सदेंह के आधार पर किसी को सजा नहीं सुनाया जा सकता है। यहां तक जिस बाइक को बम धमाके के लिए इस्तेमाल किया गया था वह भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की नहीं है।
अदालत ने फैसले में क्या कहा?
जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के खिलाफ आरोपों के संबंध में अदालत ने पाया कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे यह सिद्ध हो सके कि उन्होंने कश्मीर से आरडीएक्स मंगवाया या बम तैयार किया।