

अभिनव न्यूज़, बीकानेर। संसद के मानसून सत्र का चौथा हफ्ता सोमवार, 11 अगस्त से शुरू हो रहा है और पहले दिन सरकार संशोधित आयकर कानून पेश करेगी। बताया जा रहा है कि संसद की 31 सदस्यों वाली प्रवर समिति की सिफारिशों के आधार पर विधेयक में संशोधन किया गया गया है। तभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 को आठ अगस्त को वापस ले लिया था। गौरतलब है कि विपक्षी पार्टियां संसद के मानसून सत्र में बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के विरोध में हंगामा कर रहे हैं और इस वजह से लगातार कार्यवाही बाधित हो रही है। चौथे हफ्ते भी हंगामा जारी रहने की पूरी संभावना है।
बहरहाल, आयकर कानून पर संसद की प्रवर समिति की रिपोर्ट 21 जुलाई को लोकसभा में पेश की गई थी। इस रिपोर्ट में समिति ने कई जरूरी सुझाव दिए हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि बिल में कुछ चीजों को और ज्यादा स्पष्ट करने की जरुरत है और कुछ अस्पष्ट चीजों को हटाने की भी जरुरत है। समिति ने नए कानून को मौजूदा फ्रेमवर्क के साथ जोड़ने की जरुरत भी बताई है। बिल में कई शब्दों और नियमों को नए सिरे से परिभाषित करने का सुझाव भी दिया गया है। संसदीय समिति ने अपने 4,584 पन्नों की रिपोर्ट में कुल 566 सुझाव और सिफारिशें की हैं। इनमें एक अहम सुझाव यह है कि आयकर रिफंड के उस नियम को हटाया जाए, जिसमें निर्धारित तारीख के बाद आयकर रिटर्न फाइल करने पर रिफंड नहीं मिलता है। पुराने बिल में रिफंड लेने वाले व्यक्ति को नियत तारीख के भीतर रिटर्न दाखिल करना जरूरी था।